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Saturday 7 April 2018

जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे - न्यायाधीष श्री प्रजापति विधिक साक्षरता षिविर सम्पन्न

जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे  - न्यायाधीष श्री प्रजापति
विधिक साक्षरता षिविर सम्पन्न

खण्डवा 7 अप्रैल, 2018 - जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा श्री संजय शुक्ला के मार्गदर्षन एवं निर्देषन में शनिवार को अपर जिला न्यायाधीष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी.एल. प्रजापति की अध्यक्षता एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री के. पी. मरकाम की उपस्थिति में जिला जेल खंडवा में जेल निरीक्षण, प्ली बार्गेनिंग एवं बंदियों के अधिकार विषय पर जिला जेल में विधिक जागरूकता षिविर का आयोजन किया गया।  
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सचिव श्री प्रजापति ने उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक साक्षरता षिविर का मुख्य उद्देष्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रह पाये।  साथ ही उपस्थित बंदियों से अपने-अपने प्रकरणों में अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं, के बारे में पूछा तो सभी बंदियों ने अपने-अपने प्रकरणों में अधिवक्ता होना व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री के.पी. मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्ली बार्गेनिंग योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी एवं प्ली बार्गेनिंग योजना के लाभों से अवगत कराया।  साथ ही उपस्थित बंदियों की विधिक समस्याएॅ सुनकर आवष्यक मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री सोहेब खान ने बंदियों के अधिकारों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। आयोजित विधिक साक्षरता षिविर में जेल अधीक्षक श्री प्रभात चतुर्वेदी, उप जेल अधीक्षक श्री वी. पी. प्रसाद, श्री एस. आर. दहीफले, मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री जितेन्द्र द्विवेदी एवं श्री सोहेब खान के साथ-साथ विधि के छात्र-छात्राएॅ एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स श्री दीपक लाड़ की भी सहभागिता रही।  कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक ग्रेड-3 श्री संजय बिंद ने किया एवं आभार जेल अधीक्षक श्री प्रभात चतुर्वेदी ने माना।

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