कालातीत ऋणों के निपटारे हेतु मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू
कलातीत किसानों को शून्य प्रतिषत पर ब्याज उपलब्ध
खण्डवा 14 अप्रैल, 2018 - मध्यप्रदेष शासन सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे हेतु मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना में 30 जून 2017 की स्थिति पर प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर कृषकों के कालातीत बकाया अल्पावधि कृषि ऋण तथा प्राकृतिक आपदा के कारण मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये। अल्पवधि फसल ऋण के मूलधन के 15 जून 2018 तक भुगतान करने पर उसके विरूद्ध बकाया ब्याज की राषि पूर्ण माफ की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ने बताया कि कृषक का योजना में शामिल होने पर बकाया मूलधन की 50 प्रतिषत राषि एकमुष्त जमा करना होगी, शेष मूलधन की 50 प्रतिषत राषि योजना की अंतिम तिथि 15 जून तक एक मुष्त अथवा किष्तों में जमा की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत बकाया ब्याज की माफ की गई राषि का भार 80ः20 के अनुपात में क्रमषः राज्य शासन एवं संबंधित पैक्स समिति द्वारा वहन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का मूल उद्देष्य प्रदेष के कालातीत कृषकों को मध्यप्रदेष शासन की शून्य प्रतिषत योजना का लाभ देना है। ऐसे कृषक जो वर्तमान में समितियों के कालातीत सदस्य हैं उनको समितियों से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, किन्तु इस योजना में शामिल होकर जिस दिनांक को शेष मूलधन की 50 प्रतिषत कालातीत राषि जमा करने पर योजनांतर्गत वे प्राथमिक कृषि साख समितियों से शून्य प्रतिषत पर ऋण लेने के लिए पात्र होंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ने बताया कि गत 30 जून 2017 की स्थिति में खण्डवा जिले में 34205 एवं बुरहानपुर जिले में 15224 कुल 49429 कृषक वर्तमान में कालातीत सदस्य है। मुख्यमंत्री कृषक योजना की विस्तृत जानकारी हेतु बैंक की निकटतम शाख अथवा संबंद्ध प्राथमिक कृषि सहाकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है।
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