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Friday 20 April 2018

पिछड़ावर्ग व अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के आवेदन 31 मई तक जमा करें

पिछड़ावर्ग व अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के आवेदन 31 मई तक जमा करें

खण्डवा 20 अप्रैल, 2018 - मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाना है। योजना अंतर्गत 10 लाख रूपये तक की परियोजना तक ही बैंक ऋण प्रकरण जिनका 30 प्रतिषत अनुदान की राषि 2 लाख रूपये से अधिक हो प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकृत किये जायेंगे। यह लक्ष्य प्रति हितग्राही औसत रूपये 2 लाख पंूजी अनुदान का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे युवक युवतिया जो पषुपालन के लिये कक्षा 5वीं उत्तीर्ण , तकनीकी कार्य के लिये 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं अन्य गतिविधियों के लिये कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रचार प्रसार की आवष्यकता है। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले ऋण प्रकरण जैसे कृषि एवं कृषि पर आधारित व्यवसाय खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग विषेष रूप से लिए जावेंगे। 
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेष में घोषित पिछड़ा वर्ग का जाति के संबंध में आवेदक का जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये की सीमा के अंतर्गत हो। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष, रोजगार कार्यालय का वैध पंजीयन, परिवहन , संबंधी उद्देष्य हेतु वैद्य व्यवसायिक लायसेंस धारी हो विस्तृत परियोजना, प्रतिवेदन, पात्र, गतिविधियों में कृषि क्षेत्र में डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ट्यूबवेल खनन इत्यादि परिवहन क्षेत्र में आटो रिक्षा, टेक्सी , बस इत्यादि छोटे व्यवसाय हेतु दुकान ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर निर्माण, रेडिमेड गारमेंट , होटल, ढाबा, आटो पार्टस, आटो कार वर्कषाप, दर्जी, बेकरी इत्यादि तकनीकी व्यवसाय में कम्प्यूटर इंटरनेट, फोटो कॉपी, इलेक्ट्रानिक्स गुडस विक्रय एवं मरम्मत, मोबाइल विक्रय एवं रिपेयरिंग वीडियो शूटिंग इत्यादि। हितग्राही किसी भी बैंक का डिफाल्टर न हो वे निर्धारित आवेदन पर जो सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा में निःषुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है। 
सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि आयुक्त पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेष भोपाल द्वारा जिले के 40 हितग्राहियों के लिये 72 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हुये योजना हेतु शासन ने सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा को संयोजक के रूप में वर्ष 2018-19 के लिये राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण हेतु लक्ष्य दिये गये हैं। पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक के व्यक्ति 23 अप्रैल से 31 मई तक निर्धारित आवेदन पत्र सहायक संचालक तथा अल्पसंख्यक कल्याण खण्डवा में सहदस्तावेज सप्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करे। समयावधि के पष्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन प्राप्ति उपरांत जिला स्तरीय समिति के परीक्षण पष्चात राष्ट्रीयकृत बैंक को ऋण प्रकरण प्रेषित किये जावेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग खण्डवा से कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में सम्पर्क कर सकते है।

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