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Sunday 22 April 2018

नेशनल लोक अदालत में कुल 1684 लोग हुए लाभान्वित

नेशनल लोक अदालत में कुल 1684 लोग हुए लाभान्वित 


खण्डवा 22 अप्रैल, 2018 - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 22 फरवरी  को जिला न्यायालय खण्डवा सहित न्यायालय हरसूद एवं पुनासा में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री संजय शुक्ला के मार्गदर्षन एवं निर्देषन में नेषनल लोक अदालत सम्पन्न हुई। जिला न्यायालय खण्डवा में प्रातः 10ः30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा में प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती अनुराधा शुक्ला, विषेष न्यायाधीष श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मोहन गंगराड़े, प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीष श्री विवेक शर्मा, द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीष श्री तपेष कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री के. पी. मरकाम, अति. न्यायाधीष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी.एल.प्रजापति, जिला रजिस्ट्रार श्री सुषील जोषी, न्यायाधीष श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंषी, श्री प्रेमपालसिंह ठाकुर, श्री कपिल वर्मा, श्री विष्वदीपक तिवारी, कु.पूर्णिमा कोठे, कु. प्रियंका चौहान, कु.नेहा परस्ते, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई, एलडीएम श्री बी.के.सिन्हा, विद्युत कंपनी के अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायालयीन कर्मचारीवृंद, पैरालीगल वालियंटर्स एवं पक्षकारों की उपस्थिति में मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री संजय शुक्ला एवं अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेषनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीष माननीय श्री संजय शुक्ला ने कहा कि ‘‘लोक अदालत ऐसा सषक्त माध्यम है, जिससे आपसी कटुता और बुराई समाप्त हो जाती है, लोक अदालत में जहॉ दोनों पक्षों की जीत होती है और दोनों में से कोई नहीं हारता है।’’ दिनभर चली लोक अदालत में विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम की स्टॉलों पर पक्षकारों की राजीनामा के लिए चर्चा करने के लिए भारी भीड़ जुटी रहीं।                                                                      
           रविवार को आयोजित लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर मंे लोक अदालत के माध्यम से अपना-अपना मामला निराकरण कराने हेतु पक्षकारों की भीड़ जुटी रही। जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री संजय शुक्ला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी.एल.प्रजापति ने बैंक, नगर निगम एवं विद्युत मण्डल की स्टॉलों पर जाकर पक्षकारों को मार्गदर्षन प्रदान किया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को पात्र पक्षकारों को राहत पहॅुचाने हेतु छूट दिलाये जाने का निर्देष दिया गया। जिला मुख्यालय खण्डवा सहित तहसील न्यायालयों हरसूद एवं पुनासा में भी रविवार को नेषनल लोक अदालत का सफलतम आयोजन हुआ।
रविवार को ही स्थाई एवं निरन्तर लोक अदालत का भी आयोजन किया गया था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में नगर पालिक निगम द्वारा डीविजन रेल प्रबंधक, भुसावल एवं वरिष्ठ अभियंता (कार्य) खण्डवा के विरूद्ध सेवा शुल्क (समेकित कर) की वर्ष 2003 से 2014 तक बकाया 44 लाख 60 हजार की रषि वसूली हेतु प्रीलिटिगेषन प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके निराकरण हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री के.पी.मरकाम की खण्डपीठ में भेजा गया, जहॉ दोनों पक्षों की सहमति से 40 लाख रू. की बकाया वसूली दो माह में नगर पालिका निगम खण्डवा को चुकाने पर राजीनामा कर लिया गया। उक्त प्रकरण में नगर पालिक निगम की ओर से श्रीमती सुनिता रेवारी अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गयी। 
एडीजे एवं सचिव श्री बी.एल.प्रजापति एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई ने जानकारी दी कि रविवार को आयोजित नेषनल लोक अदालत में कुल 17 न्यायिक खण्डपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित 337 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ तथा 768 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण हुआ हैं। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंकों के 91 प्रकरणों में रूकी हुयी वसूली के रूप में 902050ध्. रू. वसूली हुयी। इसी प्रकार से मोटर दुर्घटना दावा के 14 क्लेम प्रकरणों का निराकरण होकर 2923000ध्. रूपये के अवॉर्ड पारित हुये। विद्युत विभाग के न्यायालय में लंबित 131 प्रकरणों में राजीनामा होकर 2047697ध्. रूपये की समझौता वसूली हुयी तथा विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन के 140 मामलें निराकृत हुये, जिसमें 1434000ध्. समझौता राशि प्राप्त हुयी। इसी प्रकार जलकर के 532 मामले निराकृत होकर 2051470ध्. रू. की राषि वसूली हुयीं। स्थाई निरंतर लोक अदालत की खण्डपीठ में निराकृत एक वसूली मामलें में नगर पालिका निगम को रेलवे से 40ए00ए000ध्. बकाया राशि दिलायी गयी। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 1105 प्रकरणों का निराकरण होकर समझौता राशि 1ए55ए63ए224ध्. रहीं है। प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय में विवाहित जोड़ों में चले आ रहें पुराने विवादों में न्यायालय की समझाईष से सुलह-समझौता होकर बेहद खुषनुमा माहौल में दम्पत्तियों ने एक-दूसरे को पुष्पहार पहनाकर विवादों को हमेषा के लिए समाप्त कर लिया। कुटुम्ब न्यायालय में एक महत्वपूर्ण वर्षों पुराना मामला निराकृत हुआ, जिसमें दो लाख पिचहत्तर रूपयें प्रतिकर राशि पालने वाली मॉ को दी गयी। यह विवाद लगभग चार वर्षों से शांतिबाई एवं रामकुमारी बाई के मध्य लंबित था, जिसके कारण मृत पति की अस्थियॉ आंगन में एक पेड़ पर टॉग कर रखी गयी थी, विवाद के कारण अस्थियॉ का विर्सजन नहीं किया गया था, परन्तु रविवार को आयोजित लोक अदालत में मामला अंतिम रूपसे निराकृत हो जाने से मृत आत्मा की अस्थियॉं विधिवत्् विसर्जित की जाएंगी जिससे मृृत आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में सभी वर्ग के कुल 1684 लोग लाभान्वित हुयें। 

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