जिले में शेष रही 92 उचित मूल्य दुकानो के लिए आवेदन आमंत्रित
खण्डवा 9 मार्च, 2018 - मध्यप्रदेष शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 7-19/2014/29-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2017 के अनुपालन में जिले के 7 विकासखण्डों की शेष रही 92 उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतो में मध्यप्रदेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेष 2015 में निहित प्रावधान के अधिन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु पात्र संस्थाओं के आवेदन पत्र 24 फरवरी तक ऑनलाईन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन ऑनलाइन लिंक चालू न होने के कारण आवेदन का पंजीयन नहीं हो पाया था। वर्तमान में पंजीयन हेतु लिंक चालू हो चुकी है, जिस पर पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकती है। जिले के दुकान विहीन ग्राम पंचायतों की सूची विकासखण्डवार एवं आवेदन पत्र प्रारूप ऑनलाईन लिंक ूूूण्ेंउंहतंण्हवअण्पदध्ूूूण्विवकण्उचण्हवअण्पद पर प्रदर्षित है। इस हेतु इच्छुक पात्र संस्थाऐं उक्त वेबसाईट खोलकर ऑनलाईन आवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत कर सकती है।
आवेदन हेतु पात्र संस्थाऐं मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहु प्रयोजन सोसायटी, महिला स्व सहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति होगी। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक पात्र संस्थाएंे कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा खण्डवा में कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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