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Sunday 18 March 2018

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु 26 मार्च से प्रारंभ करें विषेष अभियान - कलेक्टर श्री सिंह

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु 26 मार्च से प्रारंभ करें विषेष  अभियान - कलेक्टर श्री सिंह

खण्डवा 18 मार्च, 2018 - कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने रविवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष आयोजित बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व एसडीएम को निर्देष दिए कि असंठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये आगामी 26 मार्च से विषेष अभियान प्रारंभ करें। इसमें कोई भी पात्र श्रमिक छूटे नहीं। उन्होंने बताया कि आगामी 16 अप्रैल से 15 मई के बीच सभी जिलों में श्रमिक सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण, उज्जवला योजना, ई-रिक्शा, हाथ ठेला, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। साथ ही उन्हें कल्याण के योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी। इन सम्मेलनों की बेहतर व्यवस्थायें की जाये। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, भावांतर भुगतान योजना के सत्यापन, रबी फसल का सत्यापन तथा पट्टा वितरण की प्रगति की प्रतिदिन सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट में नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह  ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रदेष सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें बनाई गयी हैं, इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलता है। इसलिये पंजीयन का कार्य शिविर लगाकर पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाये। पंजीयन की प्रक्रिया आसान हो इसमें श्रमिकों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन निरूशुल्क होगा जो 5 वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा।  कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देष दिए कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतवार तथा नगरीय क्षेत्र में वार्डवार पंजीयन षिविर लगाये जायें तथा अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जायें। 
जिला श्रमपदाधिकारी श्री अनिल गौर ने बैठक में बताया कि असंगठित श्रमिकों में कृषि मजदूर, घरेलू कामकाजी मजदूर, फेरी लगाकर दूध बेचने वाले, मत्स्य पालन मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, ईट बनाने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में कार्य करने वाले , परिवहन , हथकरघा, पावरलूम, रंगाई , छपाई, सिलाई, अगरबत्ति बनाने वाले, जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्षा चालक, आटा , तेल , दाल मिलो मंे काम करने वाले मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लोहार, बढ़ाई, आतिषबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन के लिए आवेदक का घोषणा पर व आवेदन, समग्र आईडी क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो देना होगा। यह पंजीयन आगामी 5 वर्ष तक वैध रहेगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन पूर्णतः निःषुल्क रहेगा।

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