बच्चों के पालन पोषण व देखरेख के लिए आवेदन आमंत्रित
खण्डवा 11 जनवरी, 2018 - बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए स्थापित किषोर न्याय अधिनियम 2015 व 2016 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत बालगृहो में निवासरत बालक जिनके माता-पिता जेल में निरूद्ध है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, आपदाग्रस्त है, या बालक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित नहीं हो सके है या विधिमुक्त होने के उपरांत भी निर्धारित समयावधि अधिक समय बाद दत्तक ग्रहण पर नही जा सके है। इस श्रेणी के बच्चों के पालन पोषण देखरेख अंतर्गत अल्पावधि या दीर्घ अवधि हेतु उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थान को संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु बाल कल्याण समिति के आदेष से सौंपा जाता है। शासन द्वारा इन उपयुक्त पाए गए व्यक्ति या संस्थानों को प्रति बालक प्रति माह 2000 रूपये की राषि देखरेख व पालन पोषण के लिए प्रदान की जाती है।
ऐसे इच्छुक माता-पिता , संरक्षक, देखरेखकर्ता या जो बच्चो के पालन-पोषण का अनुभव एवं योग्यता रखते है उन इच्छुक परिवार, माता-पिता से व्यक्तिगत पोषण देखरेख अंतर्गत बालकों के पालन पोषण एवं देखरेख हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। अधिक जानकारी, आवेदन पत्र, बालको की देखरेख एवं संरक्षण हेतु मापदंड, नियम-निर्देष प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला महिला सषक्तिकरण जनपद पंचायत परिसर सिविल लाइन से सम्पर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0733-2222140 पर भी कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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