ग्रामीण मार्गो पर यात्री बस संचालन हेतु परमिट के लिए आवेदन करें
खण्डवा 23 दिसम्बर, 2017 - परिवहन विभाग मध्यप्रदेष शासन द्वारा मध्यप्रदेष मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 177 में संषोधन किया गया है। जारी संषोधन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि ‘‘परमिट धारक अनुज्ञापित मार्ग के साथ साथ ग्रामीण मार्ग के लिए भी अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सेवा का प्रचालन करेगा।‘‘ इस संषोधन के बाद वह प्रावधान निरस्त कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण मार्गो पर यात्री वाहन संचालन करने हेतु वाहनों की बैठक क्षमता निर्धारित थी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीष बिल्लौरे ने बताया कि इच्छुक यात्री वाहन स्वामी सूत्रीकृत ग्रामीण मार्गो पर पर यात्री वाहनों के संचालन के लिए परमिट हेतु आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार परमिट जारी किए जायेंगे।
No comments:
Post a Comment