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Monday 4 December 2017

मुद्रक और प्रकाषक प्रेस एक्ट का सख्ती से पालन करें

मुद्रक और प्रकाषक प्रेस एक्ट का सख्ती से पालन करें  

खण्डवा 4 दिसम्बर, 2017 - प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 9 एवं 11 तथा राजपत्र में प्रकाषित आदेष दिनांक 29 सितम्बर 2000 के अंतर्गत मध्यप्रदेष से प्रकाषित सभी समाचार पत्रों के सभी संस्करणांे की प्रतियां तथा मध्यप्रदेष में प्रकाषित पुस्तकों की निःषुल्क एक प्रति संबंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय एवं जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेष , भोपाल को उपलब्ध कराना कानूनन अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने जिले के सभी मुद्रकों एवं प्रकाषकों को निर्देष दिए है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। अधिनियम का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

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