बस ऑपरेटर्स व स्कूल संचालक निर्धारित प्रारूप में जानकारी दें
खण्डवा 20 दिसम्बर, 2017 - अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि गत दिनों बस ऑपरेटर्स व स्कूल संचालक की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूल बस व यात्री बस में सी सी टी व्ही कैमरे, जी पी एस सिस्टम एवं स्पीड गवर्नर लगाये जाने, स्कूल बसों में महिला कण्डक्टर व महिला टीचर की मौजूदगी की अनिवार्यता के साथ बसों पर संचालित चालक व परिचालकों के चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराये जाकर, आपको उपलब्ध कराये गये पत्रक में जानकारी भरकर कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे। किन्तु उक्त जानकारी आज दिनांक तक कार्यालय में अप्राप्त है।
इस संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी बस ऑपरेटर्स व स्कूल संचालक को पुनः निर्देष दिए है कि वे 31 दिसम्बर तक अपनी समस्त स्कूल बसों व यात्री बसों में सी सी टी व्ही कैमरे, जी पी एस सिस्टम एवं स्पीड गवर्नर लगवाये और स्कूल बसों में महिला कण्डक्टर व महिला टीचर की मौजूदगी अनिवार्य रूप से रखें। साथ ही बसों पर संचालित चालक व परिचालकों के चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराकर उपलब्ध कराये गये पत्रक में जानकारी भरकर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को 31 दिसम्बर के पूर्व उपलब्ध करावें। अन्यथा आगामी 01 जनवरी 2017 के पश्चात् चेकिंग के दौरान उपरोक्त मानकों का पालन नहीं पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार वाहन के परमिट एवं फिटनेस निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी । साथ ही 01 जनवरी 2018 से यात्री बसों/स्कुल बसों के परमिट व फिटनेस संबंधी कार्य भी संपादित नहीं किये जावेगें।
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