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Thursday 7 December 2017

अमानक उर्वरक के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

अमानक उर्वरक के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

खण्डवा 7 दिसम्बर, 2017 - गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर बड़ौदरा में निर्मित एवं अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र बीड़ द्वारा विक्रय किए जा रहे डी.ए.पी. उर्वरक, चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड कोटा राजस्थान द्वारा निर्मित तथा सेवा सहकारी समिति आरूद द्वारा विक्रय किए जा रहे डी.ए.पी. उर्वरक एवं बसंत एग्रोटेक लिमिटेड नयागांव जावद जिला नीमच द्वारा निर्मित एवं यष फर्टिलाइजर पंधाना रोड गुलमोहर कॉलोनी द्वारा विक्रय किए जा रहे सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेम्पल लेकर प्रयोगषालाओं में परीक्षण कराया गया , जिसमें यह उर्वरक अमानक स्तर का पाया गया। अतः उप संचालक कृषि श्री आनंद सिंह सोलंकी ने इन उर्वरकों की जिले में क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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