3 क्लेम प्रकरणों में आपसी सहमति से बनी बात
खण्डवा 21 नवम्बर, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी के मार्गदर्षन में आगामी 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के अधिक से अधिक संख्या में मामलें निराकृत करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा विवादों के उभयपक्षों में सुलह-समझौते कराने एवं सहमति बनाने हेतु दिन-प्रतिदिन प्रीसिटिंग एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नेषनल इंडिया इष्योंरेंस कपंनी एवं दि न्यू इंडिया इष्योंरेंस कंपनी के विरूद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्लेम दावा प्रकरणों में पक्षकारों को राहत पहुचाने के उद्देष्य से लोक अदालत प्रभारी श्री ए0 के0 सिंह, प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय की अध्यक्षता में प्रीसिटिंग कराई गई। जिसमें पक्षकरों के साथ उनके अभिभाषक एवं बीमा कंपनीयों के मध्य बैठक करायी जाकर सुलह का रास्ता प्रषस्त कर क्षति पूर्ति राषि दिलाने पर सहमति बनाई गयी। जिसमें 03 क्लेम प्रकरणों में कुल दस लाख पचास हजार राषि की क्षति पूर्ति राषि बीमा कंपनी से पक्षकारों को अवार्ड दिलाने पर सहमति बनी।
लोक अदालत प्रभारी श्री ए0के0 सिंह प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय ने बताया कि कुछ बीमा कंपनी के सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना देने पर भी प्रीसिटिंग बैठक में उपस्थित नहीं होंते है। जिस कारण पक्षकारों एवं प्रकरणों मे ंराजीनामा करने से उन्हें वंचित रह जाना पड़ता हैै। इस पर श्री ए0के0सिंह ने संबंधित दि न्यू इंडिया इंष्योरेंस कंपनी बीमा कपंनी के कार्यालयीन सहायक को निर्देषित किया कि लोक अदालत की प्रीसिंटिंग बैठक में बीमा कंपनी के सक्षम अधिकारियों को राजीनामा कार्यवाही पर उपस्थित रहने के लिए अवगत कराए।
मंगलवार को आयोजित प्रीसिटिंग (बैठक) में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री ए.के. सिंह, विषेष न्यायाधीष श्रीमती इंद्रासिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री अतुल्य सराफ, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मंडलोई, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के कार्यालयीन सहायक श्री एस0के0 मालाकार तथा नेषनल इंडिया इंष्योरेंस कपंनी से मंडल प्रबंधक श्री व्हाय कौषिक एवं श्री षिवांक साहू के साथ-साथ अधिवक्तागण क्रमशः श्री नीतिन झंवर, श्री हफीज़ कुरैषी, श्री गोविंद झंवर, श्री शांतिलाल पटेल, श्री मनोज भानुप्रिय, श्री सुदीप्त सेन गुप्ता आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।
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