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Tuesday 31 October 2017

लोक अदालत में सुलह समझौते के लिये बैठक सम्पन्न

लोक अदालत में सुलह समझौते के लिये बैठक सम्पन्न 

खण्डवा 31 अक्टूबर, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी  की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण कराने हेतु मगंलवार को जिला न्यायालय के सभागृह में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारीगण, पैनल लायर्स, आवेदक अधिवक्तागण तथा न्यायाधीशगण के मध्य प्रकरणों में सुलह-समझौते हेतु मंगलवार को प्रीसिटिंग आयोजित हुई।
 लोक अदालत समन्वय प्रभारी प्रधान न्यायाधीश श्री ए. के. सिंह ने बताया कि प्रीसिटिंग बैठक में बीमा कंपनियों एवं आवेदक पक्षकारगण के अधिवक्ता के मध्य मुआवजा राशि निर्धारण पर चर्चा की गई तथा युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति राशियों पर सहमति बनाई गई। नेशनल एश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित मामलों में से 1 एंव न्यू इंडिया कंपनी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित मामलों में से 1 प्रकरणों में ऐसे कुल दोनों बीमा कंपनीयों के कुल दो प्रकरणो पर पक्षकारों को राशि 8.20 लाख रूपये अवार्ड करने पर चर्चा दौरान सहमति बनी।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री ए.के. सिंह, विषेष न्यायाधीष श्रीमती इंद्रासिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री अतुल्य सराफ, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री विवेक शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मंडलोई,  न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक श्री नीरज पाठक श्री एस.के.मालाकार तथा नेषनल इंडिया इंष्योरेंस कंपनी से मंडल प्रबंधक श्री एम.ए.मेश्राम एवं श्री षिवंाक साहू के साथ-साथ अधिवक्तागण भी उपस्थित थे। साथ ही 02 नवम्बर को ओरिएंटल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं यूनाईटेड इंडिया इंष्योरेंस कंपनी एवं इफको टोकियो जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ दोपहर 2ः30 बजे जिला न्यायालय के कान्फ्रेंस हाल में प्रीसिंटिंग आयोजित की गई है।

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