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Monday 16 October 2017

खण्डवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

खण्डवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

खण्डवा 16 अक्टूबर, 2017 - कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह द्वारा खण्डवा जिले में अल्प वर्षा होने के कारण आगामी समय में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए खण्डवा नगर के साथ ही जिला खण्डवा के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 30 जून 2018 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 
कलेक्टर श्री सिंह ने यह आदेष मध्यप्रदेष पेयजल परीक्षण प्रतिबंध लगाये जाने एवं मध्यप्रदेष पेयजल (संषोधित) अधिनियम 2001 की धारा 5-क-1 के अनुसार आवष्यकता पड़ने पर जल स्त्रोत का अस्थायी रूप से अधिग्रहण कर खण्डवा जिले में मध्यप्रदेष पेयजल अधिनियम 1986 तथा मध्यप्रदेष पेयजल अधिनियम 2002 को लागू करते हुए जारी किया है। कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत के सिंचन कर औद्योगिक प्रयोजन के लिए घरेलू प्रयोजन छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा। साथ ही जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप नहीं खोदेगा। शासकीय प्रयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेष लागू नहीं होगा। 
यह आदेष जारी होने के दिनांक से जल अभावग्रस्त क्षेत्र में मध्यप्रदेष पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के समक्ष अन्य प्रावधान लागू हो जायेंगे तथा अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास या 2000 रूपये तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा बताया गया कि जिले में बिना सम्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्बवेल/हेण्डपम्प का खनन कोई भी नहीं करेगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये निजि नलकूप की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री संबंधित सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुषंसा पर संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रदान की जावेगी। साथ ही नदी नालों के बहते हुए पानी से संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के परामर्ष पर सिंचाई हेतु अथवा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल लेने की स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रदाय की जावेगी। 

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