लोक अदालत की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई
खण्डवा 06 सितम्बर, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी के मार्गदर्शन में 09 सितंबर 2017 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं न्यायालयों में आने से पूर्व के मामलों (प्रीलिटिगेषन), जिनमें राजीनामा होने की संभावना है, के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देष्य से बुधवार को नगर पालिक निगम एवं बैंकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
लोक अदालत समन्वय प्रभारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री ए. के. सिंह ने समीक्षा बैठक में नगर पालिक निगम द्वारा जल कर के रखे गये राजीनामा योग्य 333 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों पर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री जे. जे. जोषी से चर्चा की तथा रखे गये प्रकरणों में शासन द्वारा दी जा रही नियमानुसार छूट का लाभ पक्षकारों को दिये जाने हेतु निर्देषित किया गया। इसी प्रकार बैंक द्वारा नेषनल लोक अदालत में रखे गये लगभग 2500 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों पर अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बी. के. सिन्हा से चर्चा की गई तथा रखे गये प्रकरणों में नियमानुसार छूट दी जाकर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु निर्देषित किया गया। आयोजित समीक्षा बैठक में जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री हेमंत यादव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मंडलोई की भी सहभागिता रही।
नेषनल लोक अदालत 09 सितम्बर 2017 में न्यायालयों में लंबित एवं न्यायालयों में आने के पूर्व के मामलों (प्रीलिटिगेषन) के प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण किये जाने हेतु जिला एवं तहसील मुख्यालयों सहित कुल 20 खंडपीठों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलें में सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
अतः समस्त पक्षकारगणों, आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि वे 09 सितम्बर 2017 आयोजित नेषनल लोक अदालत में उपस्थित होकर एवं बढ़-चढ़कर भाग लेवें और शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाकर अपने समय, श्रम एवं धन की बचत करें।
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