अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा हेतु आवेदन आंमत्रित
खण्डवा 11 सितम्बर, 2017 - सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे कृषक जिनके नाम पर दस हेक्टेयर तक भूमि हो, के खेतों में सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन के विस्तार पम्पों का उर्जीकरण के आवेदन आमंत्रित किये गये है। यह आवेदन जिला स्तर पर सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग कार्यालय में 10 दिवस के अंदर जमा कराये जा सकते है। उन्होंने बताया कि इस तरह प्राप्त आवेदनों की सूची छोटे से बड़े भूमिधारक के बढ़ते क्रम में तैयार की जायेगी। इस सूची का अनुमोदन राजपत्र में उल्लेखित कंडिका द्वारा किया जायेगा। इसकी विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग में देखी जा सकती है।
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