’’सुलह-समझौते के लिये प्रीसिटिंग आयोजित हुई’’
खण्डवा 31 अगस्त, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2017 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण कराने हेतु गुरूवार को जिला न्यायालय के सभागृह में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एवं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारीगण, पैनल लायर्स, आवेदक अधिवक्तागण तथा न्यायाधीशगण के मध्य प्रकरणों में सुलह-समझौते हेतु गुरूवार को प्रीसिटिंग आयोजित हुई।
लोक अदालत समन्वय प्रभारी प्रधान न्यायाधीश श्री ए. के. सिंह ने बताया कि प्रीसिटिंग बैठक में बीमा कंपनियों एवं आवेदक पक्षकारगण के अधिवक्ता के मध्य मुआवजा राशि निर्धारण पर चर्चा की गई तथा युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति राशियों पर सहमति बनाई गई। नेशनल एश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों में से 3 प्रकरणों में पक्षकारों को राशि रूपये आठ लाख बीस हजार अवार्ड करने पर चर्चा दौरान सहमति बनी।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री ए.के. सिंह, विषेष न्यायाधीष श्री ज्ञानप्रकाष अग्रवाल, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री विवेक शर्मा, जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री हेमंत यादव न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के श्री एस. के. मालाकार के साथ-साथ अधिवक्तागण आदि उपस्थित थे।
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