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Saturday 29 April 2017

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित होगी 2 मई की जनसुनवाई

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित होगी 2 मई की जनसुनवाई

खण्डवा 29 अप्रैल 2017 - कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में सुधार कार्य होने के कारण आगामी 2 मई 2017 मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी। सभी नागरिक जिला पंचायत में उपस्थित होकर उनके जन सुनवाई संबंधित आवेदन संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे।

1 मई को आंेकारेश्वर में आयोजित किया जायेगा आदि शंकराचार्य जी के वेदान्त दर्शन एवं सांस्कृतिक एकता पर केन्द्रित व्याख्यान

1 मई को आंेकारेश्वर में आयोजित किया जायेगा आदि शंकराचार्य जी के वेदान्त दर्शन एवं सांस्कृतिक एकता पर केन्द्रित व्याख्यान
लखनऊ के समूह द्वारा गायन एवं भुवनेश्वर के समूह द्वारा दी जायेगी नृत्य की प्रस्तुति

खण्डवा 29 अप्रैल 2017 - अद्वैत दर्शन के प्रथम आचार्य आदि गुरू शंकराचार्य जी की प्राकट्य पंचमी के अवसर पर 1 मई 2017 सोमवार को शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदान्त दर्शन एवं सांस्कृतिक एकता पर केन्द्रित व्याख्यान का आयोजन आंेकारेश्वर स्थित भक्त निवास में किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी परमानंद भारती जी बैंगलोर एवं डॉ आर.कृष्णन मूर्ति शास्त्री जी चैन्नई का सारस्वत उद्बोधन सांय 5 से 7 बजे तक आयोजित होगा। साथ ही सांय 8 से रात्रि 10 बजे तक अभय घाट आंेकारेश्वर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जावेंगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत लखनऊ के श्री अग्निहोत्री बन्धु द्वारा गायन एवं भुवनेश्वर के पंण्डित दुर्गाचरण रणबीर व साथियो द्वारा ओडिसी समूह नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त संगोष्ठि एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रबुद्धजन एवं कला प्रेमी बंधु उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा। 

Friday 28 April 2017

मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02 मई

मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02 मई

खण्डवा  28 अप्रैल, 2017 - मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना अंतर्गत 17 मई 2017 को कमाख्यादेवी यात्रा संभावित है। शासन के निर्देषानुसार उक्त यात्रा हेतु खण्डवा जिले के नागरिक जो जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद मंे निवास करते है वे यात्रा के लिए अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर जहां निवास करते है उनसे संबंधित नगर/जनपद कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01 एवं 02 मई 2017 है। 
यात्रा के लिए पात्रता
आवेदनकर्ता मध्यप्रदेष का निवासी हो, 60 वर्ष की अधिक आयु का हो, आयकर दाता न हो, इस योजना के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थान पर पूर्व मंे यात्रा न की हो तथा यात्रा हेतु शारिरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो तथा किसी भी संक्रमण रोग टी.बी., कांन्जेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो इस आषय का प्रमाणीकरण क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालय से आवेदन पत्र में अंकित प्रपत्र में कराकर प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आधार कार्ड , समग्र आईडी, यूआईडी अनिवार्य होगा।

मुख्य सूचना आयुक्त 01 मई को खण्डवा आयेंगे

मुख्य सूचना आयुक्त 01 मई को खण्डवा आयेंगे

खण्डवा  28 अप्रैल, 2017 - मुख्य सूचना आयुक्त भोपाल 01 मई 2017 को सायं 04ः00 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के लोक सूचना अधिकारियों , सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों से सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। लोक सूचना अधिकारी खण्डवा ने बताया कि बैठक में सभी संबंधित जिला अधिकारी एवं सभी जनपद पंचायत व नगर पंचायत के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देष दिए। 

जिला सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 1 मई को

जिला सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 1 मई को

खण्डवा  28 अप्रैल, 2017 - अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत जिला सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 01 मई 2017 को आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सायं 05ः00 बजे से आयोजित होगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरणों, लंबित प्रकरणों, अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत राहत स्वीकृत हेतु प्राप्त प्रकरणों, न्यायालयीन प्रकरणों, पीड़ितों को प्रदत्त यात्रा भत्ता पोषण आहार व हत्या के प्रकरण में दी गई सहायता के संबंध में समीक्षा की जायेगी।

केरोसिन संग्रहण एवं वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश

केरोसिन संग्रहण एवं वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश

खण्डवा  28 अप्रैल, 2017 - जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न के साथ साथ केरोसिन का वितरण भी इन दुकानों के माध्यम से किया जाता है। केरोसिन एक ज्वलनषील पदार्थ है जिसके सावधानीपूर्वक एवं उचित भण्डारण के साथ साथ अग्नि, तेज धूप, शार्ट सर्किट एवं धुम्रपान से सुरक्षित रखा जाना अत्यंत आवष्यक है। विगत दिनों छिन्दवाड़ा जिले के हर्रई ब्लाक की सहकारी संस्था की दुकान में करोसिन वितरण के दौरान गंभीर आगजनी की दुर्घटना घटित हुई थी। इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए खण्डवा जिले में इस प्रकार की दुर्घटना न हो इसके लिए कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा केरोसिन के भण्डार एवं वितरण तथा परिवहन के समय निम्नानुसार सॉवधानियॉं रखने के आदेष जारी किये है, जिसमें केरोसिन का वितरण खुले स्थान पर करें, दुकान के भीतर न करने को कहा। दुकान के भीतर अथवा राषन प्राप्त करने आये उपभोक्ताओं को धुम्रपान नहीं करने दें, दुकान के बाहर धुम्रपान (बीड़ी तथा सिगरेट) वर्जित है उक्त आषय का बोर्ड अथवा फ्लेक्स बनाकर प्रदर्षित किया जावें। 
इसी प्रकार दुकान के बाहर जहां केरोसिन का वितरण चल रहा है उक्त स्थान पर स्कूटर तथा मोटरसाईकल चालू हालत में खड़ी नहीं रखी जावें। केरोसिन वितरण के समय वहां पर खाली बारदान अथवा पी.पी. बैग के गठान के बंडल खुले अथवा बंधी हुई स्थिति में नही रखे जावें। दुकान पर केरोसीन थोक डीलर/सेमी होलसेलर संस्था/उचित मूल्य दुकानदार उतनी मात्रा मं केरोसिन संग्रहण करें जितनी आवष्यकता हो शेष करोसिन जिले को समर्पित किया जायें। केरोसिन बैरल/टेंकों के ढक्कन ढीले अथवा खुले रखे जावें, इसी प्रकार टैंक में भी एक गैस पाईप इस प्रकार लगाया जावे कि यदि गर्मी के कारण गैस जमा हुई तो उसका आदान प्रदान हो सके। दुकान के बाहर कम से कम एक बैरल पानी भरकर रखे तथा रेत अथवा मिट्टी से भरी बाल्टियां रखी जावें। इसी प्रकार कम से कम 6 किलोग्राम क्षमता का अग्निषामक यंत्र (गैस भरा हुआ) अनिवार्य रूप से रखा जावें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार आवासीय क्षेत्र में केरोसिन का भण्डारण कम मात्रा में करें। थोक डीलर से उचित मूल्य दुकानदार केरोसिन खाली करवाते समय पर्याप्त सांवधानी रखें एवं जहां भी केरोसिन खाली कराया जा रहा है वहां धुम्रपान वर्जित करने के आदेष जारी किये। 
इसी तरह जिन लोडिंग वाहनों से सेमी होलसेलर द्वारा उचित मूल्य दुकान के लिए केरोसिन का परिवहन किया जा रहा है उन वाहन चालकों को भी धुम्रपान नहीं करने की चेतावनी दी जावें। कटे हुए बेरल में केरोसिन का संग्रहण कर केरोसिन का वितरण ना किया जाये। इस प्रकार वितरण से अग्नि दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। जहां भी केरोसिन वितरण व स्टॉक हो वहां पर मोबाईल चलाना प्रतिबंधित किया जाये। रात्रि मंे राषन दुकान में जहां केरोसिन स्टॉक रहता है उस कमरे में बिजली का मेन स्वीच ऑफ करके दुकान बंद की जावे। दुकान में चिल्लर आदि की कमी होने पर उपभोक्ता को माचिस कदापि न दी जावें उसके स्थान पर चाकलेट/साबुन/शैम्पू के पाउच प्रदाय किये जाये। केरोसिन के टंेक/बेरल की भण्डारण क्षमता से लगभग 10 प्रतिषत कम मात्रा में केरोसिन का भण्डारण किया जावें। दुकान के बाहर आवष्यक इमरजेन्सी नम्बर जैसे - फायर के लिये 100, पुलिस के लिय 101 एवं जिला आपूर्ति अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं उपायुक्त सहकारिता विभाग के नम्बर अनिवार्य रूप से लिखवाने के आदेष दिए है। दुकान पर प्राथमिक उपचार बाक्स अनिवार्य रूप से रखने के आदेष दिए। 

अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे ग्रामीण बच्चे

अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे ग्रामीण बच्चे
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मनरेगा से प्रदेश में 13 हजार से अधिक खेल मैदान निर्मित
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खण्डवा जिले में बनाये गये 220 खेल मैदान
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खण्डवा  28 अप्रैल, 2017 - महात्मा गाँधी नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में भी बेहतर प्रयास किये हैं। इसी क्रम में खेलों में रुचि जगाने एवं ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिये गाँवों में खेल मैदान का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मनरेगा से 13 हजार 153 खेल मैदान तैयार करवाये जा चुके हैं। करीब 10 हजार से अधिक मैदान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। खण्डवा जिले में भी 220 खेल मैदान बनाये जा चुके है एवं जिन भी ग्राम पंचायतों में खेल मैदन के लिये जगह उपलब्ध है वहां खेल मैदान का निर्माण करवाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश एवं तकनीकी मापदण्ड जिलों को भेजे गये हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार स्कूल एवं पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल मैदान निर्मित करने के लिये सबसे उपयुक्त होंगे। इससे इनका उपयोग सहजता से किया जा सकेगा।
खेल मैदान 10 हजार वर्गमीटर तथा 4800 वर्गमीटर आकार के मानक अनुसार बनाये जा रहे हैं। दस हजार वर्गमीटर के खेल मैदान की लागत 3 लाख 20 हजार रुपये तथा बैठक एवं शौचालय निर्माण के लिये 3 लाख 53 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 6 लाख 73 हजार की लागत रखी गयी है। चार हजार 800 वर्ग मीटर के मैदान की लागत रुपये एक लाख 53 हजार और बैठक एवं शौचालय निर्माण के लिये एक लाख 86 हजार 600 रुपये, इस प्रकार कुल 3 लाख 39 हजार 600 की लागत रखी गयी है।
जिन गाँवों में खेल मैदान बनाये जा चुके हैं, वहाँ ग्रामीण बच्चे विभिन्न खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। इन मैदानों पर फुटबाल, वॉलीबाल, क्रिकेट, कबड्डी और खो-खो जैसे खेल खेले जा रहे हैं। इन खेल मैदानों पर खेलों की प्रतिस्पर्धाएँ भी स्कूलों एवं ग्रामीणों द्वारा आयोजित होने लगी हैं। गाँव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ संसाधनों की, जिसकी पूर्ति मनरेगा योजना से की जा रही है। इससे ग्रामीण बच्चों के खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है और उनकी प्रतिभा को उभारने के लिये सही स्थान मिला है।

दिनांक 28 अप्रैल 2017 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र करतनें......