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Monday 30 June 2014

कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उप स्वास्थ्य केन्द्र पाड्ल्या का किया आकस्मिक निरीक्षण


कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उप स्वास्थ्य केन्द्र पाड्ल्या का किया आकस्मिक निरीक्षण उपस्वास्थ्य केन्द्र बंद होने पर ए.एन.एम.को किया निलंबित
बीएमओ को कारण बताओं नोटिस जारी 

खंडवा/ 30 जून 2014/-  सोमवार कीे दोपहर कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने खालवा विकासखंड के पाड््ल्या पहुंचकर उप स्वास्थ्य केन्द्र का जायजा लिया। जहां पर उन्होनें उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पाये जाने और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ए.एन.एम. रज्जो शेख को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये। वही अपने क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण नहीं करने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ.शेलेन्द्र कटारिया को भी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। दोनो ही आदेश जारी करने की जानकारी सीएमएचओ आर.सी.पनिका द्वारा दी गयी है। इसके साथ ही कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने अपने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के विकासखंड स्तर और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सतत्् निरीक्षण करने और व्यवस्थाएं दुरस्त रखने के आदेश भी दिये है। 
क्रमांक/138/2014/1027/वर्मा

खनिज विभाग की टास्क समिति की बैठक सम्पन्न

खनिज विभाग की टास्क समिति की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने सभी एसडीएम को दिए सतत् निरीक्षण के निर्देश
वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिए सक्रिय रहेगा वन विभाग 

खण्डवा (30 जून, 2014) - सोमवार को कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता की अध्यक्षता में खनिज विभाग की टास्क समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने जिले के चारों राजस्व अनुभागांे के अनुविभागीय अधिकारियों को खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ सयुक्त रूप से अवैध उत्खनन रोकने के लिए सतत् निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने सभी संबधित विभागों के अधिकारियों आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने की बात कही।
वही टास्क समिति की बैठक में जिले के वन क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने डीएफओ को दिए। साथ ही खनिज विभाग राजस्व विभाग और वन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर की जाने वाली कार्यवाहियों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। 
क्रमांक/137/2014/1026/वर्मा

दिनांक 30 जून, 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.......






































एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य

एक जुलाई से शुरू होगा पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य
एक जनवरी 14 की संदर्भ तारीख से बनेंगी मतदाता सूची

खण्डवा (30 जून, 2014) -  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य एक जुलाई से शुरू होगा। सूचियाँ एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेंगी।
प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आगामी एक जुलाई तक की जायेगी। प्रारंभिक मतदाता-सूची तैयार करने के लिये कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण 3 जुलाई तक होगा। आगामी 7 जुलाई तक विधानसभा निर्वाचन नामावली विकास खण्डवार पृथक कर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। मूल निर्वाचक नामावली में अनुपूरक-सूचियों का समावेश और उसमें ग्राम-पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिन्हित करने तथा आधार-पत्रक तैयार करने का कार्य 22 जुलाई तक पूर्ण करना है। प्रत्येक ग्राम-पंचायत की मतदाता-सूची को वार्डवार मार्किंग कर प्रारूप सूची 11 अगस्त तक तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली की प्रति 13 अगस्त को वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता-सूची की चेक-लिस्ट 30 अगस्त, 2014 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अधिकारी द्वारा त्रुटियों में सुधार के बाद चेक-लिस्ट 9 सितम्बर तक वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन-सूची का मुद्रण कर 15 सितम्बर तक निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।
द्वितीय चरण में मतदाता-सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजने तथा प्रचार-प्रसार करने का कार्य 16 सितम्बर तक किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर तक होगा। मतदाता-सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर से शुरू होगा और अंतिम तारीख 9 अक्टूबर होगी। प्राप्त दावों तथा आपत्तियों को 17 अक्टूबर तक निपटाया जायेगा। इनके निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म क, ख, ग वेण्डर को 21 अक्टूबर तक दिया जायेगा। वेण्डर से प्राप्त चेक-लिस्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं संशोधन 27 अक्टूबर तक किया जायेगा। वेण्डर द्वारा मतदाता-सूची की अनुपूरक-सूची का मुद्रण कर 31 अक्टूबर तक जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक-सूचियों को मूल सूचियों के साथ 7 नवम्बर तक जोड़ा जायेगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवम्बर को होगा। सूची विक्रय के लिये 10 नवम्बर से उपलब्ध होगी।
क्रमांक/136/2014/1025/वर्मा

चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय

चुनाव में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे महापौर उम्मीदवारनिर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय

खण्डवा (30 जून, 2014) -  राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन व्यय की सीमा निकाय की श्रेणी और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये महापौर के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये निर्धारित की गई है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिये व्यय की सीमा 15 लाख रुपये रहेगी। 
इसी तरह एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद के लिये 10 लाख, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के लिये 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नगर परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।
क्रमांक/135/2014/1024/वर्मा

तहसील क्षेत्र खण्डवा, पंधाना, और पुनासा में 11 जुलाई को रहेगा स्थानीय अवकाश

तहसील क्षेत्र खण्डवा, पंधाना, और पुनासा में 11 जुलाई को रहेगा स्थानीय अवकाश
कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने किए आदेश जारी 

खण्डवा (30 जून, 2014) -  15 जनवरी 2014 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने 11 जुलाई 2014 दिन शुक्रवार को गुरू पूर्णिमा पर्व के अवसर पर तहसील क्षेत्र खण्डवा, पंधाना और पुनासा में स्थानीय अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है। साथ ही पूर्व में 24 अक्टूम्बर 2010 शुक्रवार दिपावली के दूसरे दिन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। 
क्रमांक/134/2014/1023/वर्मा

समय-सीमा की बैठक सम्पन्न


समय-सीमा की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने समय सीमा में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत् प्राप्त प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए दिए निर्देश
साथ ही सात दिनों में जनवाणी में प्राप्त आवेदनो को निराकरण करने के भी दिए आदेश
पात्र हितग्राही को मिले शासन की योजनाओं का लाभ 



खण्डवा (30 जून, 2014) -  हर स्थिति में पात्र हितग्राही को हितग्राही मूलक शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिले। यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने सोमवार को आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में सभी जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि यदि पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ नही मिला तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
इसके साथ ही समय-सीमा की बैठक लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकारियों को निश्चित समय-सीमा में योजनाओं का लाभ देने के निर्देश भी कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने दिए। साथ ही कुछ विभागों के आवेदन का निराकरण समय-सीमा के बाद भी न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने शीघ्र- अतिशीघ्र प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश देने के साथ ही विलंब होने का कारण स्पष्ट करने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि 30 जून 2014 की स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खालवा का एक आवेदन, खाद्य आपूर्ति विभाग का एक आवेदन, तहसीलदार खण्डवा के 96 आवेदन, नायब तहसीलदार छैगॉंवमाखन के 279 आवेदन, नायब तहसीलदार जावर क्षेत्र के 52 आवेदन, नायब तहसीलदार सिंगोट क्षेत्र के 55 आवेदन और नायब तहसीलदार पिपलोद क्षेत्र के 24 आवेदन समय-सीमा के बाहर थे। 
वही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने 20 जुलाई तक जिले के सभी विकासखण्डांे के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतो को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके विकासखण्ड क्षेत्र मे कोई भी पात्र हितग्राही जो कि पेंशन की पात्रता रखता हो उसे पेंशन नही मिल रही है। उन्होंने इस संदर्भ का प्रमाण पत्र भी 30 जुलाई तक प्रस्तुत करने के आदेश दिए। 
समय-सीमा की बैठक में आगामी गुरू पूर्णिमा और रमजान पर को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने सभी कार्य पालिक दण्डाधिकारियों को शहर का सतत्् भ्रमण करने के भी निर्देश दिए। वही जनवाणी, जनसुनवाई और पीजीआर के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए, आगामी सात दिनों में जनवाणी में दर्ज 215 आवेदनों का निराकरण करने के साथ ही जनसुनवाई और पीजीआर के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के आदेश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल और सीईओ जिला पंचायत अमित तोमर समेत सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। 
क्रमांक/133/2014/1022/वर्मा

Saturday 28 June 2014

निवेश संबंधी कस्टमाइज पैकेज देने की प्रक्रिया निर्धारित

निवेश संबंधी कस्टमाइज पैकेज देने की प्रक्रिया निर्धारित

खण्डवा (28 जून, 2014) - मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम में निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाइज पैकेज प्रस्ताव में निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति के कार्य सम्पादन निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व आदेश में जोड़ी गई है। 
मेगा औद्योगिक उपक्रम के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज्ड पैकेज के लिये निवेश संवर्धन पर समिति के लिये नामांकित नोडल एजेंसी ट्राइफेक प्रस्ताव प्राप्त होने समिति के समक्ष देने के लिये संक्षेपिका तैयार करेगी। इसमें भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी शामिल होंगे। इसी प्रकार अन्य सेक्टर से संबंधित मेगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज पैकेज के लिये संबंधित विभाग में प्रस्ताव देने पर संबंधित विभाग द्वारा परीक्षण के लिये संक्षेपिका तैयार की जायेगी।
ट्राइफेक द्वारा तैयार संक्षेपिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा। अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार संक्षेपिका पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा।
संबंधित विभाग समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाली संक्षेपिकाओं में 15 दिन के अंदर अभिमत देंगे। बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व तक विभाग से प्राप्त अभिमत और उस पर विभागीय टीप को संक्षेपिका में शामिल किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले अभिमत को संक्षेपिका में परिशिष्ट के रूप में दिया जा सकेगा। जहाँ प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त, विधि या किसी अन्य विभाग के मतभेद हों, वहाँ असहमत होने वाले विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से मतभेद के मुद्दे संक्षेपिका में दर्शाने होंगे।
अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई संक्षेपिका को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा समिति के समक्ष देने के लिये इस परिप्रेक्ष्य में नामांकित नोडल एजेंसी ट्राइफेक को भेजा जायेगा। संक्षेपिकाएँ समिति के समक्ष देने के पूर्व समिति के सचिव द्वारा कार्य-सूची पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा। अत्यधिक आवश्यक प्रकरण के अतिरिक्त कोई भी प्रकरण तब तक समिति की बैठक की कार्य-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, जब तक संबंधित सभी अभिलेख बैठक होने के कम से कम दो दिन पूर्व सभी सदस्य को उपलब्ध नहीं करवाये गये हों। मुख्यमंत्री आवश्यकतानुसार प्रकरण को कार्य-सूची में शामिल करने के निर्देश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री से कार्य-सूची के अनुमोदन के बाद समिति का सचिव/सह सचिव समिति सदस्यों को बैठक की कार्य-सूची भेजेगा। 
समिति के स्थाई सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे और उनकी अनुपस्थिति में वह किसी अन्य को प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे। समिति द्वारा किये गये विनिश्चय सभी सरकारी विभाग या प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे। विभाग या प्राधिकारी अपेक्षित समाशोधन तथा अनुज्ञा निश्चित समय-सीमा के भीतर जारी करेंगे। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि तथा उसके पालन के लिये अन्य किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि निर्णयों में कोई संशोधन सुझाये जाते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं तो कार्य-विवरण की पुनरीक्षित प्रति जारी की जायेगी। कार्य-विवरण की एक प्रति राज्यपाल के पास भी दी जायेगी। इसके बाद वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
क्रमांक/132/2014/1021/वर्मा

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 30 जून को निर्धारित ट्रेन अब 17 जुलाई को जायेगी

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 30 जून को निर्धारित ट्रेन अब 17 जुलाई को जायेगी

खण्डवा (28 जून, 2014) -  मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 30 जून को निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। रामेश्वरम तीर्थ-स्थान के लिये। पूर्व में निर्धारित खण्डवा से रामेश्वरम की 14 जुलाई की तीर्थ-यात्रा अब 20 जुलाई को जायेगी। यह ट्रेन 25 जुलाई को वापस लौटेगी।
क्रमांक/131/2014/1020/वर्मा

आवासीय विद्यालय और शिक्षक चयन की समान प्रक्रिया निर्धारण के लिये समिति गठित

आवासीय विद्यालय और शिक्षक चयन की समान प्रक्रिया निर्धारण के लिये समिति गठित

खण्डवा (28 जून, 2014) -  राज्य शासन ने प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आदर्श आवासीय विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसरों, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मॉडल स्कूल और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित कस्तूरबा गाँधी शालाओं में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया तथा कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश-प्रक्रिया एक समान रखे जाने के लिये प्रस्ताव तैयार करेगी।
समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण, प्रमुख सचिव श्रम, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त लोक शिक्षण और आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र शामिल हैं। आयुक्त आदिवासी विकास श्री उमाकान्त उमराव समिति के संयोजक होंगे। समिति आवासीय विद्यालयों में प्रवेश तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की एक समान प्रक्रिया निर्धारण के लिये अपने सुझाव 15 जुलाई तक देगी। 
क्रमांक/130/2014/1019/वर्मा

दिनांक 28 जून, 2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.......